रायपुर। निलंबित पूर्व डीजी मुकेश गुप्ता (Suspended former DG Mukesh Gupta) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सरकार ने एक आदेश जारी कर निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता (Suspended IPS Mukesh Gupta) के ट्रस्ट एमजीएम आई हॉस्पिटल (MGM Eye Hospital) की मान्यता और सरकार से मिलने वाले लाभ पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग (Health and Family Welfare Department Chhattisgarh) द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि एमजीएम हॉस्पिटल (MGM Eye Hospital) की मान्यता खत्म की जाती है। साथ ही सरकारी अनुदानों के लाभ पर रोक लगाई जाती है। गौरतलब है कि भाजपा (BJP) कि सरकार में एमजीएम हॉस्पिटल को अनुदान प्राप्त करने व्यवस्था बनायी गयी थी जिसे आज एक आदेश जारी कर ख़त्म दिया गया है।

मान्यता खत्म करने के पीछे की वजह तो आदेश में नहीं लिखी है लेकिन ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में कांग्रेस (Congress) की सरकार बनने के बाद एमजीएम आई हॉस्पिटल की जांच कराई गई थी। इस जांच में कई खामियां सामने आई थी उसी आधार पर मान्यता खत्म की गई है।

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