TRPDESK केंद्रीय गृह विभाग के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने पत्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन तोड़ने वालों को दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे सरकारी कार्य में बाधा माना जायेगा।

बता दें कि यह कार्रवाई लॉकडाउन के दौरान घर से बेवजह बाहर निकलने पर होगी।

आपदा प्रबंधन एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा की धारा पर ऐसे लोगों की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार बिना किसी ठोस कारण के तहत ड्यूटी से इनकार करने वालों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51, 60 के तहत कार्रवाई होगी, दोनों ही धाराएं गैर जमानती हैं। और इससे आरोपी को दो साल तक की सजा दी जा सकेगी।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।