मतगणना के दौरान बैलेट पेपर की काउंटिंग में अनियमितता का आरोप लगा था

अहमदाबाद। भाजपा नीत गुजरात सरकार को मंगलवार को हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के शिक्षा मंत्री भूपेंद्रसिंह चूड़ासमा का चुनाव रद्द कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में धोलका निर्वाचन क्षेत्र से उनकी चुनावी जीत को अवैध करार दिया है।

उनके प्रतिद्वंद्वी अश्विन राठौड़ ने चूड़ासमा की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अश्विन ने याचिका में कहा गया था कि चूड़ासमा ने अनुचित तरीकों से विधानसभा चुनाव जीता है।

अश्विन राठौड़ ने आरोप लगाया था कि मतगणना के समय बैलेट पेपर की गणना में अनियमितता बरती गई। इस मामले में दोनों पक्षों के गवाहों के बयान लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर धवल जॉनी का तबादला हाईकोर्ट के आदेश से किया गया था। मंत्री ने इस सीट पर 327 मतों से जीत हासिल की थी।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगेः भूपेंद्र सिंह

शिक्षा मंत्री चूड़ासमा मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि हम कानूनी तौर पर अपील करेंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा की जाएगी।

जीत असंवैधानिक थी : शक्ति सिंह

हाईकोर्ट के फैसले के कुछ ही मिनटों बाद कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने दो ट्वीट किए। इनमें से एक में सत्यमेव जयते और दूसरे में लिखा कि गुजरात के कानून मंत्री ने गलत तरीके से चुनाव जीता।

पोस्टल बैलेट के वोट रद्द होने पर हुई थी जीत

अश्विन राठौड़ का आरोप है कि मतगणना के समय बैलेट पेपर की गणना में अनियमितता बरती गई थी, इस कारण चुनाव रद्द कर उन्हें विजेता घोषित किया जाए। हाईकोर्ट ने 429 पोस्टल बैलेट रद्द करने का फैसला असंवैधानिक बताया था। पोस्टल बैलेट में मिले मतों में से 429 मत रद्द होने से चूड़ासमा विजेता घोषित किए गए थे।

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