रायपुर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (jccj) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी (amit jogi) को हाईकोर्ट (highcourt) ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट (highcourt) ने इस मामले में फैसला सार्वजनिक करते हुए अमित जोगी (amit jogi) को जमानत देने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इससे पहले हाईकोर्ट (highcourt) ने जमानत वाले मामले में फैसले को सुरक्षित रखा था।

बता दें कि जस्टिस आरसीएस सामंत की कोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत हुई थी, जिसमें अमित जोगी की ओर से तर्क दिया गया था कि, यह वह प्रकरण है जिसमें समान मुद्दे पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और हाईकोर्ट ने याचिका ख़ारिज की थी। जिस मसले को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है, उसी मसले पर FIR की गई है।

गौरतलब है कि अमित जोगी (amit jogi) को गौरेला थाने में समीरा पैकरा की ओर से दर्ज FIR में बिलासपुर स्थित उनके निवास से गिरफ़्तार कर लिया गया था। समीरा पैकरा ने गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि अमित जोगी ने गलत जन्मस्थान दर्शाकर चुनाव लड़ाम था।

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