रायपुर/ दिल्ली। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के एडीजी और कई गंभीर मामलों के आरोपी मुकेश गुप्ता को जेल या बेल मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल आरोपी मुकेश गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही नो-कोरेसिव एक्शन का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दे चुका है।

हालांकि राज्य सरकार ने आज होने वाली सुनवाई पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखने के लिए बड़ी तैयारी की है। कानून के जानकार बता रहे है कि राज्य सरकार की दलीलों से अब आरोपी मुकेश गुप्ता को राहत मिलना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। रही सही कसर पूरी करने के लिए मानिक मेहता ने भी अदालत का रुख किया है।

तीन अलग अलग मामलों में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज आरोपी मुकेश गुप्ता के खिलाफ दर्ज तीन अलग अलग FIR पर सुनवाई होगी।दो मामले , FIR/06/2019 , 07/2019 अवैध फोन टेपिंग और EOW की जांच से जुड़े है, जबकि, भिलाई के सुपेला थाने में दर्ज चार सौ बीसी के प्रकरण की विवेचना पर भी अदालत में आज सुनवाई होगी ।

दरअसल आरोपी मुकेश गुप्ता ने शासन के साथ धोखाधड़ी करते हुए बगैर रकम चुकाए भिलाई में साडा का आवासीय भू-खंड की रजिस्ट्री अपने पक्ष में करवाई थी। वे साडा के तत्कालीन SEO भी थे और अपने पद का दुरूपयोग करते हुए उन्होंने इस भू-खंड को साडा के भंग होने के बाद अपने पक्ष में आवंटित किया था।यही नहीं कागजी खानापूर्ति करने के लिए इस भू-खंड की रकम की अदायगी चेक के जरिये रजिस्ट्री पेपर पर दर्शायी गई थी,| जबकि बैंक में भुगतान ही नहीं हुआ था। चार सौ बीसी के इस प्रकरण की शिकायत मानिक मेहता ने पुलिस से की थी।

 

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।