स्कूलों में कोरोना की एंट्री, शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, पीड़ितों के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश
स्कूलों में कोरोना की एंट्री, शिक्षा विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन, पीड़ितों के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना काल के दौरान 15 फरवरी से सभी स्कूलों को फिर से खोला गया था। लेकिन स्कूल खुलने के 5 दिनों के भीतर ही छत्तीसगढ़ के कई जिले के स्कूलों में कोरोना वायरस ने एंट्री ले ली है। जिसकी वजह से शिक्षा विभाग ने स्कूलों में कोरोना से संक्रमित मिले छात्र व शिक्षकों के इलाकों को कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन घोषित करने को कहा है।

साथ ही यह निर्देश भी दुहराया है कि जिन छात्रों व शिक्षकों को सर्दी, खांसी व बुखार आदि हो उन्हें स्कूल में प्रवेश ना दिया जाये। स्कूलों में कोरोना संक्रमण की जानकारी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर सभी कलेक्टरों व जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है।

डीपीआई जितेंद्र शुक्ला ने आदेश जारी कर पत्र में यह स्पष्ट किया है कि कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाये। अपने आदेश में जितेंद्र शुक्ला ने कलेक्टरों व डीईओ को निर्देशित किया है कि “प्रदेश के कई शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों को खोले जाने के संबंध में शासन द्वारा आदेश प्रसारित किये गये हैं एवं उक्त आदेश के तहत कोरोना गाईडलाइन की सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी विभाग को दी गयी है। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि स्कूलों को उचित तरीके से सेनेटाइज कर लिया जाये, एवं सोशल डिस्टेंसिंग आदि का कड़ाई से पालन किया जाये तथा ऐसे छात्र शिक्षक जो सर्दी खांसी एवं बुखार से पीड़ित हैं उन्हें स्कूलों में प्रवेश ना दिया जाये”ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति ना हो। निर्देश में कहा गया है कि एक दिन के भीतर शासन के संदर्भित पत्र के तारतम्य में अपने जिले के स्कूलों के लिए सुरक्षा उपायों की कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये”

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटरटेलीग्राम और वॉट्सएप पर…

Trusted by https://ethereumcode.net