ऑक्सीजन सिलिंडर के दाम सबके लिए हो समान, सरकार कम आय वालों का भी रखे ध्यान-हाई कोर्ट
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टीआरपी डेस्क। दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर कई दिनों से उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। ऑक्सीजन के संकट को लेकर हाईकोर्ट अब और सख्त हो गया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ऑक्सीजन सिलिंडर के दाम तय करने पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि खाली सिलेंडर और भरी हुई सिलेंडर की कीमत निर्धारित की जाए। एक ही कीमत पर सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिले।

ऑक्सीजन सिलेंडर के कीमतों पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सभी स्टेक होल्डर और अधिकारी बैठ कर इसे तय कर लेंगे। हाई कोर्ट ने इस मामले पर शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। साथ ही हाई कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठ कर खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर की कीमत निर्धारित करने को कहा है।

इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा है कि लो इनकम ग्रुप के लोगों को भी ध्यान में रखे दिल्ली सरकार। हाई कोर्ट ने COVID-19 के इलाज में उपयोग आने वाली दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने केन्द्र और दिल्ली सरकारों से कहा, कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कुछ करने की जरुरत है।

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