हाई कोर्ट

बिलासपुर : भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सस्पेंड एडीजी और IPS जीपी सिंह की जमानत का फैसला आज होने जो रहा है। EOW ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद सिंह को EOW की विशेष अदालत में पेश कर 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। इस दौरान पूछताछ के पुनः उन्हें 18 जनवरी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। 18 जनवरी को कोर्ट ने उनके जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद उनके वकील आशुतोष पाण्डेय ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की है।

40 दिन की रिमांड में रह चुके हैं जीपी

जीपी सिंह के वकील ने बताया कि EOW ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। लेकिन इस मामले में उन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करने के लिए मौका नहीं मिला जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। संवैधानिक अधिकार के तहत जीपी को यह मौका दिया जाना चाहिए। और संपत्ति का ब्योरा देने के लिए उन्हें जेल से बाहर आना आवश्यक है। पुलिस रिमांड में उनसे 200 से अधिक सवाल पूछे गए, जिसका जवाब दे दिए गए हैं। इस बीच दो बार उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अब उन्हें जेल में करीब 40 दिन हो गए है।

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