मुख्यमंत्री के बेटे पर 6.80 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, वैभव के खिलाफ दर्ज हुआ FIR
मुख्यमंत्री के बेटे पर 6.80 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, वैभव के खिलाफ दर्ज हुआ FIR

राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जो राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) के अध्यक्ष भी हैं, के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक जिले में कथित धोखाधड़ी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

गौरतलब है कि नासिक के एक व्यवसायी सुशील भालचंद्र पाटिल ने वैभव गहलोत पर महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग के तहत आने वाले ई-टॉयलेट सहित सरकारी विभागों में टेंडर हासिल करने के बहाने 6.80 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

पाटिल ने 17 मार्च को नासिक के गंगापुर थाने में वैभव गहलोत समेत 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है. मुख्य आरोपी गुजरात कांग्रेस सचिव सचिन पुरुषोत्तम वलेरा है। वलेरा के पिता पुरुषोत्तम भाई वलेरा भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं।

एफआईआर के मुताबिक, सचिन वलेरा ने खुद को एडवरटाइजिंग एग्जीक्यूटिव बताते हुए कहा कि उनका 13 राज्यों के पेट्रोल पंपों पर विज्ञापन का ठेका था। उन्होंने दावा किया कि उनके राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनके बेटे के साथ अच्छे संबंध हैं। उन्होंने अशोक गहलोत के वित्तीय मामलों को देखने का भी दावा किया।

सचिन वलेरा ने अपने काम में निवेश करने के लिए अच्छे लाभ का आश्वासन दिया और कहा कि निवेशकों को केवल औपचारिकता के रूप में निविदा बोली प्रक्रिया में भाग लेना है. शिकायत के अनुसार, वैभव गहलोत बाकी काम देखेंगे।

सचिन वलेरा ने इस निवेश के बारे में सारी जानकारी दी और राजस्थान सरकार द्वारा जारी सर्कुलर दिखाया, जो बाद में फर्जी पाया गया. यहां तक कि सचिन वलेरा द्वारा दिखाए गए पर्यटन विभाग के टेंडर दस्तावेज भी जांच में फर्जी निकले. इस कारण ई-टॉयलेट के लिए टेंडर नहीं हुए।

बाद में, जब भुगतान प्राप्त नहीं हुआ और धोखाधड़ी का पता चला, तो पीड़िता ने नासिक की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने गंगापुर पुलिस स्टेशन को मामले की जांच करने का आदेश दिया। इस बीच, वैभव गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि मीडिया में चल रही खबरें निराधार हैं और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

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