रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में पिछले महीने से गिरफ्तार निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जमानत में कई शर्तें है। शर्तों के अनुसार ट्रायल सिर्फ रायपुर होगी। जांच के दिन विभागीय अधिकारी ही उपस्थित रहेंगे। बंद लिफाफे में अपना ट्रैक रिकार्ड ट्रायल कोर्ट में पेश देंगे।
अपनी संपत्ति किसी न बेच सकेंगे न ही गिरवी रख सकेंगे। इसके साथ ही प्रेस से सीधे कभी मुखातिब नहीं होंगे। बतादें कि जीपी सिंह रासुका और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 4 माह से जेल में है। जीपी सिंह के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी है।
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