पदोन्नति आदेश

रायपुर। प्रदेश के कुछ जिलों में सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के आदेश को निरस्त कर दिया गया था। कोरबा, बलरामपुर सहित कई जिलों में प्रमोशन आदेश को लेकर मिली शिकायत के बाद कलेक्टर ने प्रमोशन आदेश को निरस्त किया था, साथ ही काउंसिलिंग के जरिये प्रमोशन के निर्देश दिये। लेकिन अब इन जिलों में प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश पर ही हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गयी है।

दरअसल कई शिक्षक प्रमोशन के बाद अपने-अपने स्कूलों में प्रधान पाठक के पद पर ज्वाइन भी कर चुके थे, लिहाजा कोरबा, बलरामपुर के 50 से ज्यादा शिक्षकों ने हाईकोर्ट में प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश को चुनौती दी। आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाओं पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें फ़िलहाल राहत दे दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने संबंधित पक्ष से जवाब मांगा है, साथ ही कलेक्टर की तरफ से प्रमोशन निरस्तीकरण के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कलेक्टर की तरफ से गठित काउंसिलिंग कमेटी पर भी रोक लगा दी गयी है। कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब पदोन्नति पाये सहायक शिक्षक पूर्व की भांति काम करते रहेंगे। मामले की सुनवाई तक यह रहत मिली हुई है, इसके बाद कोर्ट का जो फैसला आएगा वह सभी के लिए मान्य होगा।

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