चावल की अफरा-तफरी

कोरबा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाले चावल के अवैध परिवहन पर जिला प्रशासन ने कार्यवाही की है। राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शासकीय चावल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 90 बोरी चावल जप्त किया है। फोर्टीफाइड युक्त चांवल प्लास्टिक की बोरियों में भरा पाया गया, जिसका कुल वजन 45 क्विंटल था। पीडीएस चांवल के अवैध खरीदी बिक्री करते पाए जाने पर चावल मालिक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है।

एसडीएम कोरबा सीमा पात्रे ने बताया कि रविवार को गौ माता चौक के पास आकस्मिक जांच के दौरान वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी.जी. 4173 की जांच तहसीलदार मुकेश देवांगन और खाद्य निरीक्षक उर्मिला गुप्ता की टीम द्वारा की गई। वाहन में लोड चावल के संबंध में वाहन चालक से पूछताछ करने पर उनके द्वारा चावल परिवहन बाबत कोई भी बिल बीजक अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन में लोड सभी चांवल प्लास्टिक के बोरी में भरा पाया गया उक्त बोरी में किसी भी चांवल विक्रेता का नाम अंकित नहीं होना पाया गया।

बिल दिखाकर झांसा देने की कोशिश

जांच के दौरान चांवल मालिक एवं वाहन मालिक किशन गोयल मौके पर उपस्थित हुए उनके द्वारा चावल क्रय-विक्रय का बिल प्रस्तुत किया गया। इस दौरान वाहन में लोड चावल के परीक्षण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम के गुणवत्ता निरीक्षक रविन्द्र कुमार रामटेके के द्वारा सभी बोरो से चांवल के नमूने लिये गए। मौके पर चांवल मालिक किशन गोयल के द्वारा प्रस्तुत चावल खरीदी बिल वाहन के साथ चावल परिवहन के दौरान वाहन में नहीं पाया गया।

चावल विक्रेता फर्म किशन गोयल के द्वारा जारी बिल में मुबारक ट्रेड मार्क का चावल बिक्री करने का चिन्हांकित है, जबकि वाहन में परिवहन किया जा रहा चावल के प्लास्टिक बोरे में उक्त फर्म के नाम का कोई पहचान अंकित नहीं है। जिससे यह प्रमाणित हुआ कि किशन गोयल द्वारा चावल की अवैध खरीदी एवं बिक्री का कार्य अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से किया जाता है। चावल मालिक किशन गोयल ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह चावल का व्यापारी है उनके द्वारा वाहन क्रमांक सी.जी. 12 बी. जी. 4173 में 90 बोरी चावल स्वयं के वाहन में अपने गोदाम से लोड कराकर सरगबुंदिया भेजा जा रहा था। तथा वाहन के साथ चावल परिवहन बाबत् कोई कागजात वाहन चालक को नहीं दी गई।

फोर्टिफाइड मिला हुआ निकला चावल

एसडीएम कोरबा ने बताया की जांच दल के प्रतिवेदन अनुसार उक्त वाहन में परिवहन किये जा रहे चांवल के सील नमूने को तकनीकि सहायक रविन्द्र रामटेके के द्वारा परीक्षण किया गया । परीक्षण रिपोर्ट अनुसार अरवा चावल में 0.5 प्रतिशत फोर्टीफाइड चांवल (एफ.आर.के.) मिक्स होना पाया गया । फोर्टीफाइड युक्त अरवा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये जाने वाला चावल है । मौका जांच पंचनामा एवं वाहन में लोड चावल के परीक्षण रिर्पोट के आधार पर यह प्रमाणित पाया गया कि वाहन में परिवहन किया जा रहा चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किया गया चावल है । किशन गोयल चावल व्यापारी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित किये गये चावल की खरीदी कर अवैध बिक्री करने का कृत्य किया गया है।

गौरतलब है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत राशनकार्ड धारियों को प्रदाय चांवल अहस्तांतरणीय है। जिसका विक्रय अन्य व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप वाहन चालक से गवाहों के समक्ष वाहन में लोड चावल को जप्त कर पुलिस थाना सिटी कोतवाली की अभिरक्षा में दिया गया। चांवल व्यापारी किशन गोयल पिता श्री केवलराम गोयल, उम्र 40 वर्ष, निवासी अग्रोहा मार्ग, कोरबा एवं उनके चालक चेतन यादव के द्वारा किया गया उपरोक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन है। एसडीएम कोरबा ने बताया कि सरकारी चावल के अवैध परिवहन करते पाए जाने पर चावल मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

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