सस्पेंड

बालोद। सरकार द्वारा चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार लोगों को उनके डूबे हुए पैसे वापस दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, मगर उलटे एक सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसे लोगों से रूपये की वसूली की जा रही थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की है।

बालोद जिले में चिटफंड कंपनी के निवेशकों से राशि लिए जाने की शिकायत मिलने पर तहसील कार्यालय गुरूर के सहायक ग्रेड 02 को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। निवेशकों से राशि लिए जाने के मामले को कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने तत्काल संज्ञान में लिया और सहायक ग्रेड 2 कर्मचारी किशोर कुमार भारती पर कार्रवाई की। कर्मचारी किशोर कुमार चिटफंड कंपनी के निवेशकों से पैसा वापस दिलाने के लिए मूल दस्तावेज के साथ राशि वसूल रहा था।

कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि किशोर कुमार भारती सहायक ग्रेड-2 तहसील कार्यालय गुरूर जिला बालोद का ये काम छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने के कारण उन्हें सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने चिटफंड निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई है। इसके लिए दस्तावेज भी जमा कराए जा रहे हैं। कई जगहों पर पैसे वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच गुरूर में चिटफंड दस्तावेज के आड़ में कर्मचारी किशोर कुमार भारती द्वारा पैसे लेने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत पर यह कार्यवाही की गई।

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