डॉग अटैक पॉलिसीः इस शहर में कुत्ते के मालिक पर लगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

नई दिल्ली। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुत्ते के मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। यह मामला रेजिडेंशिया सोसायटी का है। बता दें कि बिसरख थाना क्षेत्र की एक सोसायटी में रहने वाले एक बच्चे को पालतू कुत्ते द्वारा काटे जाने की घटना के बाद यह कार्रवाई की है।

सोशल मीडिया से मिली जानकारी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रेमचंद का कहना है कि सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली थी कि एक सोसायटी में रहने वाले कार्तिक गांधी के कुत्ते ने उसी सोसाइटी में रहने वाले बच्चे रूपेंद्र श्रीवास्तव को लिफ्ट में काट लिया था।

उन्होंने कहा कि यह घटना कुत्ते के मालिक द्वारा सावधानी नहीं बरते जाने के कारण हुई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कार्तिक गांधी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि एक सप्ताह के अंदर प्राधिकरण के खाते में जमा करानी है।

उपचार का खर्च भी मालिक को भरना होगा

उन्होंने कहा कि बच्चे के उपचार पर आने वाले खर्च को भी कुत्ते के मालिक को ही देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बुधवार रात कार्तिक गांधी के कुत्ते ने बच्चे को काट लिया था। इसके बाद पीड़ित बच्चे के पिता ने ट्विटर के माध्यम से इस घटना की जानकारी पुलिस और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दी थी।

पॉलिसी लागू होने के बाद है पहला मामला

नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी लागू करने के बाद लगाया गया ये पहला जुर्माना है। यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा कार्तिक गांधी पर की गई है। कार्तिक गांधी को सात दिनों के अंदर जुर्माने की रकम प्राधिकरण के खाते में जमा करानी होगी।

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