रायपुर। राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 से चली आ रही लैंड रेवेन्यू गाइड लाइन दरों में बदलाव किया है। हालांकि सरकार ने इसे युक्तियुक्तकरण बताया है लेकिन जमीन कारोबारियों द्वारा इसे नुकसानदायक बताया जा रहा है।
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गाइड लाइन दरों में 30% की कमी करते हुए पंजीयन शुल्क 2% रखा था। नई सरकार के आने के बाद 1 अप्रैल से गाइड लाइन की दरें पुनः लागू करते हुए पंजीयन शुल्क भी 2 से बढ़ाकर 4 % कर दिया गया। इस मुद्दे को लेकर क्रेडाई सदस्यों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। और अब 29 अक्तूबर को जारी आदेश में गाइड लाइन दरों के तीन उपबंध की कंडिका 4और 5 को विलोपित कर दिया है।
आईजी पंजीयन एवं अध्यक्ष केंद्रीय मुल्याकंन बोर्ड के आदेश अनुसार अब जमीन के मूल्य की गणना वर्ग फुट की बजाय हेक्टेयर के मुताबिक की जाएगी।