जांजगीर। स्वर्गवासी महिला के नाम पर फर्जी पंजीयन के जरिए सहायता राशि हड़पने के आरोप में पंचायत सचिव व मृत महिला के पति के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज किया है। पंचायत सचिव पर आरोप है कि उसने मृतका के पति के साथ मिलकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। पंचायत सचिव के साथ मिलकर मृतका के पति ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को हड़प लिया है। विभागीय जांच में मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है।

शिकायत की जांच में हुआ खुलासा

जिला पंचायत उपाध्यक्ष गगन जयपुरिया ने 2 मार्च 2026 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय जांजगीर-चांपा में लिखित शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था, बिर्रा निवासी स्व सुमन बाई पटेल, पति अशोक पटेल के नाम पर फर्जी पंजीयन के जरिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है।

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इस तरह किया फर्जीवाड़ा

शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। अतिरिक्त कलेक्टर जांजगीर-चांपा के नेतृत्व में जांच कराई गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन के बयान, मृत्यु पंजी, संबंधित दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। जांच प्रतिवेदन में सुमन बाई पटेल की मृत्यु की तिथि 2 जून 2025 को होना संदेहास्पद बताया गया। जांच में प्रारंभिक रूप से अनियमितता पाए जाने पर श्रम पदाधिकारी द्वारा थाना बिर्रा को पत्र लिखकर गड़बड़ी के संबंध में कार्रवाई की मांग की।

पंचायत सचिव और मृतका के पति के खिलाफ एफआईआर

पुलिस ने मृतका के पति अशोक पटेल पिता धनीराम पटेल निवासी बिर्रा तथा ग्राम पंचायत बिर्रा के सचिव रोहित पटेल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 318 (4) और 3 (5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। एसपी विजय कुमार पांडेय ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है। जांच के दौरान और भी लोगों की भूमिका भी सामने आने की संभावना है। जांच में जो भी दोषी पाएंगे, कार्रवाई की जाएगी।

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