आज भी नहीं मिली आर्यन को बेल, 20 को होगी अगली सुनवाई
आज भी नहीं मिली आर्यन को बेल, 20 को होगी अगली सुनवाई

मुंबई। क्रूज़ ड्रग्स मामले में आरोपी आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहना होगा। दरअसल आज स्पेशल NDPS कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। एनसीबी ने आर्यन खान समेत अन्य आरोपियों को दो अक्टूबर को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इस समय आर्यन ऑर्थर रोड जेल में हैं।

सुनवाई के दौरान एनसीबी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि शुरुआती जांच में आरोपी के इंटरनेशनल लिंक सामने आए हैं। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इन्हें अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप चैट्स हैं और अन्य सबूत हैं।

अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान को लेकर जो बयान मिला है, उससे पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से वो इसका सेवन करते थे। अरबाज़ के पास से ड्रग्स मिला है। आर्यन उनके साथ थे। पंचनामा में भी साफ लिखा है कि ड्रग्स का सेवन दोनों करने वाले थे। अनिल सिंह ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कम से कम आठ मामलों के जजमेंट पढ़े। ASG ने बताने की कोशिश की कि किस तरह से इन आरोपियों को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

वहीं आर्यन खान की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने एनसीबी की दलील को ‘बेतुका’ बताते हुए कहा कि जब उसके पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला तो उसे जमानत मिलने के स्तर पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। देसाई ने अदालत से कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी युवा वयस्क हैं और मादक पदार्थ कारोबारी, तस्कर या गिरोह का सदस्य नहीं है।

20 लोगों को किया गया है गिरफ्तार

अदालत ने अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धामेचा, नूपुर सतीजा, अक्षित कुमार, मोहक जायसवाल, श्रेयस अय्यर और अविन साहू की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की है। दो अक्टूबर से लेकर अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर

Trusted by https://ethereumcode.net