टीआरपी डेस्क। अगर आप भी अयोध्या राम मंदिर को दान देने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए ये बेहद अच्छी खबर है। सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी।

बता दें कि इस साल 5 फरवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया था और मंदिर बनाने के लिए इसी के तहत सारे दान लिए जा रहे हैं। दान देने वालों को 80G के तहत इनकम टैक्स में राहत भी मिलेगी। केंद्र सरकार इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी।

 80G के तहत छूट

शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक महत्व का एक स्थान और सार्वजनिक पूजा का स्थल कहा है. धारा 80 जी के तहत ट्रस्ट को दान करने वालों को 50 फीसदी तक तक छूट दी जाएगी । बता दें कि ट्रस्ट की कमाई को पहले ही धारा 11 और 12 के तहत छूट देने का फैसला कर लिया गया है।

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