नरेंद्र मोदी की रैली में धमाका: NIA कोर्ट ने 2 आतंकियों को उम्रकैद, दो को 10 साल और एक को 7 साल की सजा

टीआरपी डेस्क। बिहार में पटना के गांधी मैदान में 8 साल पहले को हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष NIA कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह ने 4 आतंकियों को फांसी की सुनाई है, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो दोषियों को 10 साल और एक को 7 साल की सजा सुनाई है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली में 27 अक्टूबर 2013 हुए बम ब्लास्ट मामले में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था।

इन 4 आतंकियों को मिली फांसी की सजा

NIA कोर्ट ने नोमान अंसारी, हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी, मो. मोजिबुल्लाह अंसारी और इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम को फांसी की सजा दी है। साथ ही उमर सिद्दीकी और अजहरूद्दीन को उम्र कैद की सजा दी है। यह सभी 6 आतंकी IPC के सेक्शन 302, 120B और UAPA एक्ट जैसे गंभीर धाराओं में दोषी करार दिए गए थे।

नरेंद्र मोदी थे आतंकियों के निशाने पर

बता दें सिलसिलेवार में हुए बम ब्लास्ट मामले में आतंकियों ने नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाया था। सोमवार को एनआईए कोर्ट ने जिन चार को फांसी और दो को उम्रकैद व दो दोषियों को 10 तो एक को सात वर्ष की सजा सुनाई उस ब्लास्ट की साजिश छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रची गई थी।

गंभीर धाराओं में दोषी 6 आतंकवादियों की जानकारी

  • उमर सिद्दीकी: 120B/302 IPC
  • अजहरुद्दीन: 121/121A IPC, 18,19,20 UAPA ACT
  • नोमान अंसारी: 302/34 IPC
  • हैदर अली उर्फ अब्दुल्लाह उर्फ ब्लैक ब्यूटी: 120B/302 IPC
  • मोहम्मद मोजिबुल्लाह अंसारी: 307/34/121/121A, 3/5 EXPLOSIVE ACT, 16/18/20 UAPA ACT
  • इम्तियाज अंसारी उर्फ आलम: 120B/302 IPC

छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं आतंकी

जिन 9 आतंकियों को पटना सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार दिया गया था, उसमें आतंकी उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले हैं। जबकि अहमद हुसैन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का रहने वाला है। वहीं, इम्तियाज अंसारी, मोजिबुल्लाह, हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, फिरोज अलाम उर्फ पप्पू और इफ्तिखार आलम झारखंड के रहने वाले हैं।

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