Breaking News :प्रदूषण पर काबू पाने सरकार का बड़ा फैसला, जानिए किन चीजों पर लगी पाबंदी, किस दिन क्या होगा बंद
Breaking News :प्रदूषण पर काबू पाने सरकार का बड़ा फैसला, जानिए किन चीजों पर लगी पाबंदी, किस दिन क्या होगा बंद

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का कहर तेजी से लगातार जारी है। जहां राजधानी में गुरुवार को भी हवा की गुणवत्ता का स्तर ‘बेहद खराब’ रहा। यहां गुरुवार सुबह AQI स्तर 362 था. उधर, सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए है। ऐसे में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक इसका कोई खास असर नहीं पड़ा है।

बता दें कि ऐसे में वायु प्रदूषण की वजह से साल 2020 में देश के 5 शहरों में 1.19 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है. और इस साल सिर्फ एनसीआर में वायु प्रदूषण समस्याओं की वजह से मरीजों की संख्या में 100 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है।

दरअसल, राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं. इसके तहत दिल्ली-एनसीआर में स्कूल, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑफिस, कंस्ट्रक्शन के काम और ट्रकों की आवाजाही पर भी सख्ती की गई है। साफ है कि प्रदूषण जानलेवा बनता जा रहा है।

इन पर लगाई गई पाबंदियां

  • दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल-कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए है।
  • दिल्ली में सरकारी ऑफिसों में 100% वर्क फ्रॉम होम, प्राइवेट ऑफिसों में 50% वर्क फ्रॉम होम रहेगा।
  • इसके साथ ही दिल्ली में 21 नवंबर तक सभी तरह के निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
  • दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है।
  • राजधानी में सिर्फ गैस से चलने वाले उद्योगों को अनुमति होगी. बिना गैस से चलने वाले सभी उद्योग पर बैन रहेगा।
  • दिल्ली में मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति होगी।
  • दिल्ली में PUC की सघन जांच होगी।
  • यदि कोई व्यक्ति या संस्था द्वारा सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता हुआ पाया गया तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
  • एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के दिए इलाकों में दिन में 3 बार धूल को हटाने के निर्देश दिए।
  • ट्रैफिक पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया गया है।

  • दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • राजधानी दिल्ली के 300 किमी के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर बंद तक रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट- NTPC झज्जर; महात्मा गांधी TPS, CLP झज्जर; पानीपत TPS, HPGCL; नाभा पावर लिमिटेड TPS, राजपुरा और तलवंडी साबो TPS, मनसा में ही काम होगा।
  • दिल्ली में 372 वॉटर टैंकर से छिड़का व हो रहा है, फायर ब्रिगेड की मदद से 13 हॉट स्पॉट पर पानी का छिड़काव किया जाएगा।
  • यूपी के गौतमबुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी 21 नवंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद. सभी ऑफिस 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुलेंगे।
  • नोएडा प्राधिकरण द्वारा BHEL के सहयोग से CSR Fund से सेक्टर-16ए फिल्म सिटी के पास यूपी में पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का लोकार्पण किया गया है।
  • हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में भी सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कालेज और शिक्षण संस्थान को अगले आदेश तक बंद रखने का ऐलान किया गया है।
  • गुरुग्राम में केवल गैस कॉनेटिविटी वाले उद्योगों को गैस पर संचालित करने की अनुमति रहेगी।
  • केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम करने से इनकार कर दिया. हालांकि, कर्मचारियों से कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।
  • पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर 2.5 हजार रुपए से लेकर 15 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ ही गांवों में पराली जलाई जाती है। इसके लिए किसानों को सजा देने की जरूरत नहीं है।

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