नई दिल्ली। गुरूवार को विजाग में गैस लीक होने से 11 मजदूरों की मौत और लगभग 200 लोगों के गंभीर रूप से प्रभावित होने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( NGT ) ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए LG Polimers india के ऊपर 50 करोड़ का जुर्माना ( penalty ) लगा दिया है। NGT का कहना है कि इस मामले को देखकर स्पष्ट पता चलता है कि कंपनी नियमों और दूसरे सैच्युटरी प्रावधानों को पूरा करने में नाकाम रही है। जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है।


विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी,18 तक मांगा जवाब

NGT ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, LG Polymers India, आंध्र प्रेदश स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड, विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी करते हुए इस मामले में 18 मई से पहले जवाब मांगा है।

NGT चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच कमिटी बनी है। ये कमेटी LG Polymers India की फैक्टरी में हुई गैस लीक घटना की जांच करेगी और 18 मई तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इस जांच कमेटी में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज बी शेषासयाना रेड्डी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के वीसी वी राम चंद्रा मूर्ति, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर पुलिपती किंग, CSIR इंडियन इंस्टीट्यट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी डायरेक्टर और विशाखापत्तनम में NEERI के हेड शामिल हैं।

इस बेंच का कहना है कि शुरूआती जांच में कंपनी की गलती नजर रही है उसी आधार पर फिलहाल 50 करोड़ रूपए जुर्माना लगाया गया है लेकिन रिपोर्ट आने के बाद कंपनी की वित्तीय हालत और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।

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