छत्तीसगढ़ समेत इन 8 राज्यों में हुई CBI की 'नो एंट्री', अब जांच से पहले लेनी पड़ेगी राज्य सरकार से इजाजत
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टीआरपी डेस्क। देश के आठ राज्यों ने CBI की एंट्री को बैन कर दिया है। अब CBI को इन राज्यों में जांच करने से पहले स्थानीय राज्य सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। इस बात की जानकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने बुधवार को लोक सभा में दिया।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने लोक सभा में लिखित जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि देश के 8 राज्य सीबीआई (CBI) जांच को लेकर अपनी सहमति वापस ली है और एतराज जताया है कि उन राज्यों में केंद्र की एजेंसी बिना किसी अनुमति के कोई जांच नहीं कर सकती है।

पिछले साल 5 राज्यों ने CBI जांच पर जताया विरोध

वहीं DOPT से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मिजोरम और राजस्थान जैसे 8 राज्यों ने सीबीआई जांच की सहमति का विरोध किया है। पिछले साल देश मे पांच राज्यों ने सीबीआई जांच को लेकर के विरोध जताया था और कहा था कि अपने राज्य में केंद्र की एजेंसी को घुसने नहीं देंगे।

इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2020 में राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, झारखंड और पंजाब ने दिल्ली विशेष पुलिस व्यवस्था स्थापना अधिनियम 1949 की धारा 4 के तहत सीबीआई को पूर्व में दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। लोकसभा में लिखित जबाब में जितेंद्र सिंह ने कहा कि सबसे पहले साल 2015 में मिजोरम ने सीबीआई की एंट्री को राज्य में बैन किया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल ने भी यही फार्मूला अपनाया है।

2016 से 2020 तक देश के 42 जनप्रतिनिधियों के घर सीबीआई का छापा

साथ ही लोकसभा में यह भी बताया गया कि साल 2016 से लेकर 2020 तक देश के 42 जनप्रतिनिधियों के घर पर सीबीआई ने अबतक छापा मारा है। इनमें जनप्रतिनिधियों के घर और व्यवसायिक परिसर भी शामिल हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE), 1946 द्वारा शासित होती है। इन राज्यों ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत सीबीआई को पूर्व में दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को जांच का अधिकार एनआईए एक्ट के तहत मिला है, जिसका अधिकार क्षेत्र देशभर में होता है।

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