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बिलासपुर। पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद इसका लाभ नहीं मिलने और नई पदोन्नति परीक्षा रखने के खिलाफ प्रभावित आरक्षकॉ की ओर से दायर याचिका में बिलासपुर हाईकोर्ट ने डीजीपी और बस्तर के आईजी से जवाब मांगा है।

बस्तर रेंज का मामला

बस्तर आईजी रेंज में पदस्थ आरक्षक नेकू राम ठाकुर, मूलचंद बघेल, दिवाकर मांझा सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है सन 2016 में उन्होंने विभागीय पदोन्नति परीक्षा उत्तीर्ण की थी और उन्हें प्रशिक्षण में भी भेजा गया था। इसके पश्चात उन्हें यह कहकर पदोन्नति नहीं दी गई कि अभी पद रिक्त नहीं है।

याचिका में कहा गया है कि, 5 सितंबर 2018 को पद रिक्त हुए तो बस्तर पुलिस अधीक्षक ने आईजी को पत्र लिखकर इन प्रशिक्षण प्राप्त आरक्षकों को पदोन्नत करने की अनुमति मांगी। पर उक्त पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरक्षक पदोन्नति नहीं पा सके।

इसके विपरीत अब बस्तर आईजी ने नए सिरे से पदोन्नति परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जबकि याचिकाकर्ताओं को पात्रता के बावजूद पदोन्नति देने पर विचार नहीं किया जा रहा है। नई पदोन्नति परीक्षा में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि पूर्व से परीक्षा उत्तीर्ण चुके आरक्षकों को नई पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाएगी।

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