Road rope accident, Bullet rider death: अंबिकापुर शहर के जयस्तंभ चौक में शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्गा पंडाल के पास जगराता कार्यक्रम के लिए सड़क पर बांधी गई मोटी रस्सी में फंसकर बुलेट सवार मायापुर निवासी फैजान आलम (युवक) की मौत हो गई, जबकि उसके साथी समीर गंभीर रूप से घायल हो गया।
इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन और बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आयोजन समिति के सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कैसे हुआ हादसा?
जयस्तंभ चौक से अग्रसेन चौक के बीच सड़क पर बांस लगाकर रस्सी बांधी गई थी, आगे ट्रैफिक बैरिकेड भी था। रात में अग्रसेन चौक की तरफ से बुलेट पर आ रहे फैजान को अंधेरे में रस्सी दिखाई नहीं दी। तेज रफ्तार बाइक सीधे रस्सी से टकराई और रस्सी गले में फंसने से फैजान और उसके साथ सवाल मित्र सड़क पर गिर पड़े। दोनों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने फैजान को मृत घोषित कर दिया।
परिजनों का आरोप है कि जिस जगह रस्सी बांधी गई थी वहां पर्याप्त लाइट नहीं थी और न ही कोई रिफ्लेक्टर या चेतावनी बोर्ड लगाया गया था। मृतक के भाई ने दावा किया कि टेंट का बांस टूटने से बिजली के तार की चपेट में आने से करंट भी लगा।
हादसे के बाद बवाल, फिर FIR
फैजान की मौत की खबर फैलते ही जयस्तंभ चौक पर भीड़ जमा हो गई, लोगों ने जगराता बंद करा दिया। आक्रोशित परिजन और मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पूजा आयोजन समिति के सुरेश कन्नौजिया, संदीप अग्रवाल समेत अन्य के खिलाफ BNS की धारा 106(1) (लापरवाही से मौत), 125(A) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सबसे बड़ा सवाल – हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बाद भी सड़क पर पंडाल कैसे?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धार्मिक आयोजनों के लिए सड़क बाधित करने पर स्पष्ट प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके अंबिकापुर समेत राजधानी रायपुर और लगभग सभी शहरों में सड़कों पर पूजा पंडाल बन रहे हैं। प्रशासन सिर्फ समझाइश देकर खानापूर्ति कर रहा है, जिसका खामियाजा फैजान जैसे निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
पुलिस का कहना है कि सुरक्षा इंतजामों में लापरवाही और करंट लगने के दावे सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. अंबिकापुर में युवक की मौत कैसे हुई?
जयस्तंभ चौक पर जगराता के लिए सड़क पर बांधी गई रस्सी में बुलेट टकरा गई, रस्सी गले में फंसने से फैजान आलम की मौत हो गई।
Q2. पुलिस ने किस पर केस दर्ज किया है?
आयोजन समिति के सुरेश कन्नौजिया, संदीप अग्रवाल समेत अन्य पर BNS धारा 106(1), 125(A), 3(5) के तहत मामला दर्ज हुआ है।
Q3. हाईकोर्ट का आदेश क्या है?
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धार्मिक आयोजनों के लिए सड़क बाधित करने पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर सड़कों पर पंडाल बनाए जा रहे हैं।



