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पिटाई से ग्रामीण की मौत : कुसमी SDM करुण डहरिया निलंबित, गिरफ्तारी के बाद हुई कार्रवाई, आदेश जारी…

पिटाई से ग्रामीण की मौत : कुसमी SDM करुण डहरिया निलंबित, गिरफ्तारी के बाद हुई कार्रवाई, आदेश जारी…
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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टीआरपी डेस्क। कर्तव्य में गंभीर लापरवाही और मारपीट के मामले में कुसमी SDM करुण डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अवैध उत्खनन की जांच के दौरान एक ग्रामीण की मौत और दो अन्य के घायल होने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है।

अवैध बॉक्साइट परिवहन की जांच में हुई थी मारपीट
निलंबन आदेश के अनुसार, SDM करुण डहरिया (रा.प्र.से. 2019 बैच) के नेतृत्व में राजस्व टीम ग्राम हंसपुर में अवैध बॉक्साइट परिवहन की सूचना पर जांच के लिए गई थी। आरोप है कि जांच टीम द्वारा राम उर्फ रामनरेश (62 वर्ष), अजीत राम (60 वर्ष) और आकाश अगरिया (20 वर्ष) के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में गंभीर चोटें आने के कारण बुजुर्ग राम उर्फ रामनरेश की मृत्यु हो गई।

धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज, अब जेल में कटेगी रातें
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना कोरंधा में अपराध क्रमांक 03/2026 दर्ज किया गया है। एसडीएम के खिलाफ BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 103 (1), 115 (2) और 3 (5) के तहत केस दर्ज कर उन्हें 16 फरवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपी अधिकारी को जिला जेल रामानुजगंज में न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

निलंबन के दौरान अंबिकापुर होगा मुख्यालय
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में करुण डहरिया का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। उन्हें इस अवधि में नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ता ही देय होगा।

Naveen Kumar Sahu
लेखक / पत्रकार:

Naveen Kumar Sahu

छत्तीसगढ़ राज्य ब्यूरो एवं क्राइम रिपोर्टर

छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, पुलिस-प्रशासन और जनहित के प्रमुख मुद्दों की ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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