हाईकोर्ट

रायपुर। आरक्षण मामले में राज्यपाल सचिवालय को जारी नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आरक्षण मामले में लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय को नोटिस जारी किया था, जिस पर अब रोक लगा दी गई है।

आज सुनवाई के दौरान अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को नोटिस जारी करने HC के अधिकार नहीं होने के तर्क को कोर्ट ने जायज माना है।

बता दें कि राज्य सरकार और एक अधिवक्ता ने बढ़ाए गए आरक्षण पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने के मामले में याचिका दायर की थी। जिस पर पूर्व में HC ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया था। HC से जारी नोटिस को चुनौती देते हुए सचिवालय ने आवेदन पेश किया था।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।