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Major Action by IG: DSP व थाना प्रभारी सहित 3 पर कार्रवाई, NDPS केस डायरी में लापरवाही पर लगा 'पुलिसिया' दंड

Major Action by IG: DSP व थाना प्रभारी सहित 3 पर कार्रवाई, NDPS केस डायरी में लापरवाही पर लगा 'पुलिसिया' दंड
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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बिलासपुर। रेंज बिलासपुर के IG रामगोपाल गर्ग ने अनुशासन और वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों के पालन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने थाना डोंगरीपाली (जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़) के NDPS मामले की केस डायरी में गंभीर लापरवाही, निर्देशों की अवहेलना और पदीय कदाचरण पर थाना प्रभारी और विवेचक पर अर्थदंड लगाया है, वहीं DSP पर अप्रसन्नता व्यक्त की है।

थाना डोंगरीपाली (जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़) के एक एनडीपीएस (NDPS) मामले की केस डायरी में बरती गई गंभीर लापरवाही, निर्देशों की अवहेलना और पदीय कदाचरण के चलते आईजी ने थाना प्रभारी और विवेचक दोनों पर जुर्माना (अर्थदंड) लगाया है। इसके साथ ही पर्यवेक्षणीय त्रुटि पाए जाने पर उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) पर “अप्रसन्नता” व्यक्त की गई है।

क्या है पूरा मामला?

थाना डोंगरीपाली अपराध क्र. 18/26 (धारा 20-बी, 29 NDPS Act) की केस डायरी की समीक्षा में पाया गया कि रेंज कार्यालय के परिपत्र 09/2026 के निर्धारित फॉर्मेट अनुसार गवाहों व संबंधितों के कथन लेखबद्ध नहीं किए गए थे। 18.07.2026 तक स्पष्टीकरण मांगा गया, पर जवाब नहीं आया। इसे अवज्ञा और गंभीर लापरवाही माना गया।

किस पर क्या कार्रवाई?

सउनि भगवती कुर्रे (थाना प्रभारी, डोंगरीपाली): परिपत्र फॉर्मेट का पालन न कराने और विवेचक की त्रुटि पर ध्यान न देने पर ₹500 अर्थदंड।
सउनि छोटेलाल सिदार (विवेचक): फॉर्मेट अनुसार कथन लेखबद्ध न करने पर ₹500 अर्थदंड।
श्रीमती संतोषी ग्रेस (DSP मुख्यालय सारंगढ़): पर्यवेक्षण में ध्यान न देने को गंभीर पर्यवेक्षणीय त्रुटि मानते हुए लिखित अप्रसन्नता।

सेवा पुस्तिका में दर्ज होगा आदेश

आदेश की प्रतिलिपि DGP छत्तीसगढ़, SP सारंगढ़-बिलाईगढ़ को भेजी गई है। दंड की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में दर्ज होगी और क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
संदेश साफ — विवेचना में ढिलाई और निर्देशों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. कार्रवाई किसने की?
बिलासपुर रेंज IG रामगोपाल गर्ग ने।

Q2. मामला कौन सा था?
थाना डोंगरीपाली अपराध क्र. 18/26 NDPS Act 20-B, 29 केस डायरी।

Q3. लापरवाही क्या थी?
परिपत्र 09/2026 के फॉर्मेट में कथन लेखबद्ध नहीं किए, 18.07.2026 तक स्पष्टीकरण नहीं दिया।

Q4. किसे कितना दंड?
थाना प्रभारी भगवती कुर्रे ₹500, विवेचक छोटेलाल सिदार ₹500, DSP संतोषी ग्रेस पर लिखित अप्रसन्नता।

Q5. आगे क्या होगा?
दंड सेवा पुस्तिका में दर्ज होगा, DGP और SP को प्रतिलिपि भेजी गई।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

संभागीय प्रमुख व वरिष्ठ संवाददाता

बस्तर व सरगुजा अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों से जनमुद्दों और जनसमस्याओं पर बेबाक रिपोर्टिंग।

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