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Chhattisgarh Land News: तहसील के चक्कर खत्म! जमीन सीमांकन के लिए शुरू हुआ ऑनलाइन पोर्टल, ऐसे करें आवेदन

Chhattisgarh Land News: छत्तीसगढ़ में जमीन के सीमांकन से जुड़े मामलों के लिए राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। अब प्रदेश का कोई भी नागरिक घर या नजदीकी केंद्र से सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। आवेदन लोक सेवा केंद्र (CSC), सेवा सेतु या राजस्व विभाग के सिटीजन पोर्टल […]

Chhattisgarh online land demarcation portal for property survey
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Chhattisgarh Land News: छत्तीसगढ़ में जमीन के सीमांकन से जुड़े मामलों के लिए राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। अब प्रदेश का कोई भी नागरिक घर या नजदीकी केंद्र से सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। आवेदन लोक सेवा केंद्र (CSC), सेवा सेतु या राजस्व विभाग के सिटीजन पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा। नई व्यवस्था में आवेदन की स्थिति और प्रकरण की प्रगति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी।

अब ऑनलाइन जमा होगा सीमांकन का आवेदन

पहले जमीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदक को तहसील कार्यालय जाकर आवेदन देना पड़ता था। इसके बाद फाइल किस स्तर पर है और देरी किस वजह से हो रही है, इसकी जानकारी समय पर नहीं मिल पाती थी। इससे लोगों को कई बार तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था में यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार लोक सेवा केंद्र (CSC), सेवा सेतु या राजस्व विभाग के सिटीजन पोर्टल से आवेदन कर सकेंगे।

तहसीलदार की लॉगिन में पहुंचेगा आवेदन

ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के बाद आवेदन सीधे संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की लॉगिन आईडी में पहुंचेगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मामले पर कार्रवाई शुरू होगी। सीमांकन की जांच और मौका मुआयना पूरा होने के बाद राजस्व निरीक्षक (RI) अपनी जांच रिपोर्ट भी ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।

घर बैठे देख सकेंगे फाइल की पूरी स्थिति

नए पोर्टल की खासियत यह है कि आवेदक अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति ऑनलाइन देख सकेगा। प्रकरण किस स्तर पर है और उसकी प्रगति क्या है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध होगी। अगर फाइल लंबित है तो उसके कारणों की जानकारी भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। संबंधित अधिकारियों की ओर से की गई कार्रवाई के अपडेट भी आवेदक को मिल सकेंगे। इससे सीमांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और मामलों का समय-सीमा में निपटारा करने में मदद मिलेगी।

आपत्ति नहीं हुई तो तहसील जाने की जरूरत नहीं

नई व्यवस्था में एक और राहत दी गई है। सीमांकन के दौरान अगर किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो आवेदक को तहसील कार्यालय में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, अगर किसी पक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज होती है या जमीन से जुड़ा विवाद सामने आता है तो संबंधित पक्षों को आमने-सामने की कार्रवाई के लिए बुलाया जाएगा।

Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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