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CG News : चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत, ईडी की विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

CG News : चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत, ईडी की विशेष अदालत ने खारिज की जमानत याचिका
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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रायपुर। CG News : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। ईडी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद अब उन्हें जेल में ही रहना होगा।

मिली जानकारी के अनुसार, चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। आज अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले 15 अक्टूबर को एसीबी-ईओडब्ल्यू की टीम ने रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद चैतन्य को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया था। वे 29 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे।

बता दे कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया था। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत हिरासत में लिया गया था।

Naveen Kumar Sahu
लेखक / पत्रकार:

Naveen Kumar Sahu

छत्तीसगढ़ राज्य ब्यूरो एवं क्राइम रिपोर्टर

छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, पुलिस-प्रशासन और जनहित के प्रमुख मुद्दों की ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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