Chhattisgarh Education News: राष्ट्रीयकृत बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के बीच छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (Chhattisgarh Board of Secondary Education) ने प्रदेश के नियमित विद्यार्थियों और स्कूलों को बड़ी राहत दी है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नामांकन, मुख्य परीक्षा और परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। अब मान्यता प्राप्त स्कूल और विद्यार्थी बिना अतिरिक्त वित्तीय दबाव के तय समय तक ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकेंगे।
30 सितंबर की जगह अब 7 अक्टूबर अंतिम तारीख
माशिमं ने पहले ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की थी। इसी दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के सामने ऑनलाइन बैंकिंग और शुल्क भुगतान को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी। इसे देखते हुए मंडल प्रशासन ने अंतिम तारीख में सात दिन की बढ़ोतरी की है। अब संबंधित स्कूल और विद्यार्थी 7 अक्टूबर तक माशिमं के ऑनलाइन पोर्टल पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
8 अक्टूबर से रोजाना ₹1000 विलंब शुल्क
माशिमं ने बढ़ाई गई समय-सीमा के साथ विलंब शुल्क को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। 7 अक्टूबर तक शुल्क जमा नहीं करने पर 8 अक्टूबर से प्रतिदिन 1,000 रुपये का विलंब शुल्क वसूला जाएगा। मंडल ने मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कहा है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें और निर्धारित अवधि में ही विद्यार्थियों का शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर लें।
ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को भी राहत
माशिमं से मान्यता प्राप्त हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के नियमित विद्यार्थियों के नामांकन, आवेदन और शुल्क भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुखों की होती है। बैंकिंग सेवाओं में संभावित व्यवधान के कारण दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में चालान और डिजिटल भुगतान अटकने की आशंका थी। सात दिन की अतिरिक्त समय-सीमा मिलने से स्कूलों को विद्यार्थियों का रिकॉर्ड अपडेट करने और चालान सत्यापित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।
नियमित विद्यार्थियों के लिए क्या बदला?
शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नियमित विद्यार्थियों के नामांकन, मुख्य परीक्षा और परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क के ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तारीख अब 7 अक्टूबर है। इसके बाद 8 अक्टूबर से प्रतिदिन ₹1,000 विलंब शुल्क लागू होगा।



