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GPM: अधिकारियों-कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने वाली महिला व्याख्याता सस्पेंड

Indisciplined female lecturer suspended: अनुशासनहीनता पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा की व्याख्याता सविता चंद्रा को लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी GPM की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना तथा अधिकारी-कर्मचारियों के साथ […]

GPM: अधिकारियों-कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने वाली महिला व्याख्याता सस्पेंड
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Indisciplined female lecturer suspended: अनुशासनहीनता पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा की व्याख्याता सविता चंद्रा को लोक शिक्षण संचालनालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी GPM की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।

शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना तथा अधिकारी-कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी शिकायतों के आधार पर व्याख्याता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

अमर्यादित भाषा का प्रयोग

जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला-पेंड्रा-मरवाही द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के अनुसार चंद्रा के विरुद्ध विकासखंड मरवाही के ग्राम मरवाही में शासकीय कार्य के दौरान विवाद करने, उच्चाधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने तथा अनुशासनहीनता बरतने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई घटना

प्रतिवेदन में उल्लेख है कि 9 अक्टूबर 2026 को तहसीलदार मरवाही द्वारा ग्राम मरवाही के पटवारी हल्का नंबर 4, खसरा नंबर 368/1 एवं 369/1 में दुर्गा पंडाल के सामने स्थित भूमि पर अतिक्रमण हटाने की वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। इस दौरान चंद्रा द्वारा मौके पर उपस्थित होकर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने तथा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने की शिकायत सामने आई। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही, तहसीलदार एवं अतिक्रमण हटाने में संलग्न अन्य शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने और उपस्थित जनसमूह को उकसाकर जनाक्रोश बढ़ाने का आरोप लगाया गया।

डीपीआई ने की कार्रवाई

लोक शिक्षण संचालनालय ने उक्त कृत्य को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं शासकीय सेवक के लिए निर्धारित आचरण के विपरीत मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत सविता चंद्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 

Q1. कौन सस्पेंड हुई?

Ans. शा. उ. मा. वि. पेंड्रा की व्याख्याता सविता चंद्रा, लोक शिक्षण संचालनालय ने किया।

Q2. कारण क्या बताया गया?

Ans. 9 अक्टूबर को मरवाही में अतिक्रमण हटाने के दौरान शासकीय कार्य में बाधा, अधिकारियों से अभद्र भाषा और जनाक्रोश भड़काने का आरोप।

Q3. निलंबन के बाद मुख्यालय कहां?

Ans. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय GPM, जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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