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High-Court Bilaspur News Breaking - हाई कोर्ट में मूणत की PIL ख़ारिज, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का रास्ता साफ

High-Court Bilaspur News Breaking - हाई कोर्ट में मूणत की PIL ख़ारिज, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क का रास्ता साफ
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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टीआरपी डेस्क

रायपुर। बिलासपुर उच्च न्यायलय ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार कालेज के पास बनाए जा रहे यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग ज़ोन पर रोक लगाने हेतु जनहित याचिका दायर किया था। पीआईएल में उनके द्वारा यह तर्क दिया गया था, कि उक्त यूथ हब ग्रीन कोरीडोर डिवलपमेंट प्लान, 2011 ( रिवाईज्ड प्लान, 2021) के विरूद्ध था।

हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया, कि यूथ हब ग्रीन कोरीडोर का कार्य मई, 2023 में पूर्ण हो चुका है। इस आधार पर जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। उक्त मामले में रायपुर स्मार्ट सिटी एवं शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीश चन्द वर्मा व अधिवक्ता अनिमेश तिवारी द्वारा पैरवी की गई।

जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क पर उच्च न्यायालय बिलासपुर में जो पीआईएल दायर की गई थी उसे आज उच्च न्यायालय बिलासपुर ने खारिज कर दिया अब जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पांडातराई कृषि उपज मंडी के जमीन पर बनना लगभग तय है। जानकारी के मुताबिक 10 लाख वर्ग फिट में यह पार्क बनने जा रहा है। भूपेश सरकार ने सराफा कारोबारियों के साथ ही भविष्य में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क को युवाओं के रोजगार से भी जोड़कर इसकी मंजूरी दिए हैं।

बता दें कि पूर्व विधायक और कृषि उपज मंडी समिति रायपुर के पूर्व अध्यक्ष देवजीभाई पटेल ने अधिवक्ता किशोर श्रीवास्तव, हिमांशु सिन्हा, शशांक ठाकुर और एवी श्रीधर के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें कृषि उपज मंडी रायपुर में सर्वसुविधायुक्त जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए आवंटित भूमि 11 जून 2020 के आदेश को नियमों के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी गई थी।

Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता

The Rural Press के लिए निष्पक्ष, निर्भीक और जनसरोकार से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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