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EWS आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से चार हफ्तों में मांगा जवाब

EWS आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से चार हफ्तों में मांगा जवाब
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता पुष्पराज सिंह व अन्य ने अधिवक्ता योगेश चंद्रा के माध्यम से रिट याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि अन्य राज्यों में यह आरक्षण पहले से लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी तक इसका पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

मामले की सुनवाई जस्टिस अमितेश किशोर प्रसाद की एकल पीठ में हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य शासन से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है, वहीं याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2019 में संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन कर EWS वर्ग को आरक्षण देने की संवैधानिक अनुमति दी गई थी। इसके तहत केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण लागू किया, और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 4 सितंबर 2019 को लोक सेवा अध्यादेश के माध्यम से इसे अधिसूचित किया। बावजूद इसके, अभी तक राज्य में इस आरक्षण का व्यावहारिक क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

29 अप्रैल 2024 को इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने शासन को अभ्यावेदन भी सौंपा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। याचिका में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी EWS आरक्षण को प्रभावी रूप से लागू किया जाए।

Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता

The Rural Press के लिए निष्पक्ष, निर्भीक और जनसरोकार से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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