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फार्मासिस्ट भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब B.Pharma और उच्च डिग्रीधारी भी होंगे पात्र

फार्मासिस्ट भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब B.Pharma और उच्च डिग्रीधारी भी होंगे पात्र
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में फार्मासिस्ट भर्ती को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र मानना गलत है। इसके साथ ही अब बी.फार्मा और उससे ऊपर की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में मौका मिलेगा।

यह फैसला फार्मासिस्ट भर्ती की पात्रता को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। याचिकाकर्ता राहुल वर्मी और अन्य की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया ने दलीलें रखीं। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम राहत देते हुए व्यापम को निर्देशित किया है कि वह नया पोर्टल खोले और 25 जुलाई शाम 5 बजे तक फिर से सभी पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन ले।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सभी पात्र अभ्यर्थियों पर लागू होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह विज्ञापन, समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस आदेश की जानकारी सभी तक पहुंचाए ताकि कोई भी योग्य उम्मीदवार छूट न जाए।

क्या था मामला

राज्य में चल रही फार्मासिस्ट भर्ती प्रक्रिया में केवल डिप्लोमा धारकों को पात्र माना गया था, जिससे बी.फार्मा और उच्च डिग्रीधारी छात्र बाहर हो गए थे। इसको लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

अब क्या होगा?

  • व्यापम 25 जुलाई तक फिर से आवेदन लेगा
  • B.Pharma और उससे ऊपर की डिग्रीधारी अब आवेदन कर सकेंगे
  • राज्य शासन को जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश
  • भर्ती प्रक्रिया पर कोर्ट की अंतरिम रोक जारी रहेगी
Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता

The Rural Press के लिए निष्पक्ष, निर्भीक और जनसरोकार से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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