Chhattisgarh Junior Lawyers Financial Aid: छत्तीसगढ़ में नए नामांकित और जूनियर अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश जारी किया है। चीफ जस्टिस केआर महापात्र की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल को मासिक वृत्ति देने के लिए एक महीने के भीतर गाइडलाइन का मसौदा तैयार करने को कहा है।
मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को होगी। हालांकि, अभी आर्थिक सहायता शुरू करने का फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है।
जूनियर वकीलों की आर्थिक सहायता पर क्या हुआ?
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के सामने यह बात आई कि नए नामांकित अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए स्टेट बार काउंसिल ने अब तक गाइडलाइन का मसौदा तैयार नहीं किया है। बार काउंसिल की ओर से पेश अधिवक्ता पलाश तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार से फंड उपलब्ध होने की स्थिति में जूनियर वकीलों को वित्तीय सहायता देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर प्रस्तुत किए जाएंगे। बार काउंसिल ने मसौदा तैयार करने के लिए एक महीने का समय मांगा। हाईकोर्ट ने यह मांग स्वीकार करते हुए निर्धारित अवधि में ड्राफ्ट गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दिया।
कैबिनेट बैठक में नहीं हो सकी थी चर्चा
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने अदालत को बताया कि नए नामांकित वकीलों को वित्तीय सहायता देने के मुद्दे पर 30 सितंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में चर्चा नहीं हो सकी थी। इस विषय पर विचार के लिए 27 अक्टूबर को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक का भी उल्लेख किया गया। वहीं, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से 24 अक्टूबर 2026 को पेश किए गए शपथपत्र को हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया।
अब 8 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब स्टेट बार काउंसिल को एक महीने के भीतर गाइडलाइन का मसौदा तैयार करना होगा। इसके बाद मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है। फिलहाल जूनियर वकीलों को कितनी राशि मिलेगी, सहायता किन शर्तों पर दी जाएगी और इसका लाभ किन अधिवक्ताओं को मिलेगा, इन बातों पर अंतिम निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है।



