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राजधानी में अब आसान नहीं होगा धरना–प्रदर्शन, चार विभागों से लेनी होगी अनुमति, निगम की सबसे ज्यादा जरूरी...

राजधानी में अब आसान नहीं होगा धरना–प्रदर्शन, चार विभागों से लेनी होगी अनुमति, निगम की सबसे ज्यादा जरूरी...
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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रायपुर। राजधानी रायपुर में अब सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के नियम कड़े कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने नया आदेश जारी कर नगर निगम को कार्यक्रमों की अनुमति देने का अधिकार सौंप दिया है। अब शहर में किसी भी प्रकार का पंडाल लगाना, अस्थायी निर्माण करना, रैली या जुलूस निकालना हो, तो आयोजनकर्ता को पहले निगम से अनुमति लेनी होगी।

कितने दिन पहले देना होगा आवेदन..?

इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार, आयोजन से कम से कम सात दिन पहले नगर निगम के जोन कार्यालय में आवेदन देना होगा। आवेदन में आयोजन स्थल, समय, अपेक्षित भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य विवरण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

इन चार विभागों से लेना होगा NOC

नगर निगम की अनुमति के साथ-साथ चार विभागों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) भी लेना जरूरी होगा:

0 राजस्व विभाग: आयोजन स्थल और भूमि उपयोग की अनुमति के लिए।

0पुलिस विभाग: कानून-व्यवस्था और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए।

0 होमगार्ड/अग्निशमन विभाग: अग्नि सुरक्षा और आपातकालीन इंतजामों के लिए।

0 विद्युत विभाग: बिजली कनेक्शन और सुरक्षा की जांच के लिए।

निगम का कहना है कि इन NOC के बिना अनुमति पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन विभाग का कहना है कि शहर में बढ़ते आयोजनों के कारण ट्रैफिक, सुरक्षा और स्वच्छता की समस्या सामने आ रही थी। कई बार बिना अनुमति के पंडाल बनाए जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका रहती है। नये नियम व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।

जुलूस और रैली पर भी लागू होंगे यही नियम

अब राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक आयोजनों के लिए भी यह नियम लागू होंगे। कोई भी रैली, जुलूस या सार्वजनिक सभा आयोजित करने से पहले निगम से अनुमति लेनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें जुर्माना और आयोजन रद्द करना भी शामिल है।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

संभागीय प्रमुख व वरिष्ठ संवाददाता

बस्तर व सरगुजा अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों से जनमुद्दों और जनसमस्याओं पर बेबाक रिपोर्टिंग।

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