रायपुर। छत्तीसगढ़ में आउटसोर्सिंग पर रोक लगा दी गई है मगर सरकारी नौकरियों पर भर्ती प्रकियाजारी रहेगी। सरकार ने सरकारी विभागों में मन-मर्जी से भरे जाने पदों पर रोक लगा दी है। अब किसीभी पद को भरने से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी साथ ही पद की उपयोगिता किस रूप मेंहै यह भी बताना होगा। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोकसेवा आयोग कीओर से भरे जाने वाले पद और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़ शेष पदों पर सिधी भर्तियों के लिए वित्त विभागकी अनुमति अनिवार्य है। यह आदेश आगामी एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगा। 

 इसके साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया कि ऐसी केन्द्रीय योजनाएं जिनके अंतर्गत पद स्वीकृत औरजिन्हें 2019-20 बजट में समाप्त कर दिया गया। अगर उसके पूर्व सरकार में वित्त विभाग की ओर पदभरने के लिए आदेश जारी किए गये थे और पद नहीं भरे गए हैं तो फिर वित्त विभाग से उसके लिए अनुमतिलेना अनिवार्य है। साथ यह भी बताना होगा कि उस पद का औचित्य क्या है और इस पद से वित्तीय भारकितना आएगा।

सरकार ने तय किया है कि गैर-जरूरी पदों पर विभागों में मन-मर्जी तरीके से नियुक्ति नहीं दी जाएगी।लिहाजा अब किसी पद को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य करने के साथ औचित्यबताना भी जरूरी कर दिया गया है।

  Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।