Raipur Municipal Corporation: राजधानी रायपुर में नगर पालिक निगम द्वारा शहर को व्यवस्थित करने और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज सुबह भाठागांव बाजार क्षेत्र में निगम की टीम नियमित निरीक्षण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, जहां अचानक स्थिति तनावपूर्ण हो गई।
कार्रवाई के दौरान निगम कर्मियों से गाली-गलौज और मारपीट
निगम की कार्रवाई से आक्रोशित होकर गुंजा सोनकर, छवीलाल सोनकर, वासु सोनकर और अन्य व्यक्तियों ने टीम का विरोध शुरू कर दिया। आरोप है कि इन लोगों ने ड्यूटी पर तैनात नगर पालिक निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्र गाली-गलौज व मारपीट की, जिससे कुछ कर्मचारियों को चोटें आईं और सरकारी कामकाज में गंभीर बाधा उत्पन्न हुई।
थाना पुरानी बस्ती में बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज
घटना के तुरंत बाद नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ने त्वरित कदम उठाते हुए थाना पुरानी बस्ती में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर क्रमांक 0507, दिनांक 23.09.2026 दर्ज की है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 221, 132, 296, 115(2) और 3(5) के तहत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
निगम प्रशासन की दो टूक: अतिक्रमण विरोधी अभियान रहेगा जारी
रायपुर नगर पालिक निगम प्रशासन ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए स्पष्ट किया है कि शहरहित में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई किसी भी स्थिति में रोकी नहीं जाएगी और यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने या अमले के साथ दुर्व्यवहार करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।
नागरिकों और व्यापारियों से सहयोग की विशेष अपील
घटना के बाद नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी नागरिकों और व्यापारियों से संयम बरतने की अपील की है। निगम ने कहा है कि व्यापारी सार्वजनिक मार्गों या फुटपाथों पर अनधिकृत रूप से ठेला, गुमटी या दुकान लगाकर अतिक्रमण न करें तथा प्रशासन के इस अभियान में सहयोग प्रदान करें ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
- यह घटना रायपुर के भाठागांव बाजार क्षेत्र में घटी है।
- नगर निगम की टीम पर गुंजा सोनकर, छवीलाल सोनकर, वासु सोनकर और अन्य व्यक्तियों पर मारपीट का आरोप है।
- इस मामले में थाना पुरानी बस्ती में एफआईआर क्रमांक 0507, दिनांक 23.09.2026 दर्ज की गई है।
- आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 221, 132, 296, 115(2) और 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है।
- नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि वे अतिक्रमण हटाने में सहयोग करें और सार्वजनिक मार्गों पर अनधिकृत संरचनाएं न लगाएं।



