Raipur Municipal Corporation Rally Rules: रायपुर नगर निगम ने रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजनों के बाद सफाई व्यवस्था के लिए लिया जाने वाला शुल्क बढ़ा दिया है। अब प्रति आयोजन 500 रुपये की जगह 1000 रुपये शुल्क देना होगा। यह निर्णय मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और नगर निगम सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के अनुसार लागू किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल और अस्थायी संरचना के आयोजन के साथ रैली और जुलूस की अनुमति की व्यवस्था तय की गई है।
7 दिन पहले करना होगा आवेदन
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने संबंधित क्षेत्रों में सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल और अस्थायी संरचना के आयोजन की अनुमति के लिए संबंधित जोन कार्यालय के जोन कमिश्नर को अधिकृत किया है। इच्छुक व्यक्ति या संस्था कार्यालयीन दिवस और समय में संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। रैली-जुलूस या सार्वजनिक आयोजन, पंडाल और अस्थायी संरचना की अनुमति के लिए कम से कम 7 दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
चार विभागों से NOC भी जरूरी
आवेदन के साथ संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC भी जमा करना होगा। इसके लिए चार विभागों की अनुमति जरूरी होगी। इनमें अनुविभागीय दंडाधिकारी, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, जिला सेनानी होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता की NOC शामिल है।
आयोजन के बाद सफाई के लिए अब 1000 रुपये शुल्क
नगर निगम के अनुसार, प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक खुले मैदान, सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ, चौराहे और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धरना, पंडाल, अस्थायी संरचना, रैली और जुलूस आयोजित करने की अनुमति के संबंध में शुल्क निर्धारित किया गया है। मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 10 और सामान्य सभा की 29 अक्टूबर 2025 की बैठक के संकल्प क्रमांक 14 के अनुसार आयोजन के बाद सफाई व्यवस्था के लिए प्रति आयोजन 500 रुपये की जगह अब 1000 रुपये शुल्क लिया जाएगा।


