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CG Pension Cases Disposal: लंबित पेंशन प्रकरणों का 30 सितंबर तक करें निराकरण, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

CG Pension Cases Disposal: लंबित पेंशन प्रकरणों का 30 सितंबर तक करें निराकरण, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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CG Pension Cases: स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर लंबित पेंशन मामलों का शीघ्र निपटारा करने को कहा है। विभिन्न स्तरों पर पेंशन प्रकरणों के लंबित रहने की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर, विभाग ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मामलों की समीक्षा करने और 30 सितंबर 2026 तक सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अक्टूबर 2026 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के पीपीओ (Pension Payment Order) अब उसी महीने जारी किए जाएंगे।

सेवा पुस्तिका और पासबुक को समय पर पूर्ण करने की प्रक्रिया

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तथा पासबुक को समय से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण की उचित जांच और उसका सत्यापन कोष एवं लेखा विभाग से कराया जाना अनिवार्य किया गया है, ताकि सेवानिवृत्ति के वक्त भुगतान में कोई रुकावट न आए।

विकासखंड स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर

सेवानिवृत्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं को और सरल बनाने के लिए प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विकासखंड स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका और पासबुक को अपडेट और पूर्ण करवाने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा।

न्यायालयीन मामलों के लिए कोर्ट सेल की ली जाएगी सहायता

जो पेंशन प्रकरण न्यायालयीन कारणों (Court Cases) की वजह से लंबे समय से अटके हुए हैं, उनके त्वरित निराकरण के लिए बिलासपुर स्थित कोर्ट सेल की मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं। इससे कानूनी अड़चनों वाले मामलों का भी जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सकेगा।

सेवानिवृत्ति के उसी माह में जारी होंगे पीपीओ और स्वत्व

अक्टूबर 2026 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के पीपीओ (Pension Payment Order) अब उसी महीने जारी किए जाएंगे। साथ ही, अन्य सभी देय स्वत्वों का भुगतान भी सेवानिवृत्ति के ही महीने में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कर्मचारियों को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।

  • स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण 30 सितंबर 2026 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
  • यह निर्देश प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को जारी किए गए हैं।
  • मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तथा पासबुक को पहले से पूर्ण करने और कोष एवं लेखा से वेतन निर्धारण का सत्यापन कराने के निर्देश हैं।
  • प्रत्येक सत्र में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विकासखंड स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे।
  • न्यायालयीन कारणों से लंबित पेंशन मामलों के त्वरित निराकरण के लिए कोर्ट सेल बिलासपुर की सहायता ली जाएगी।
Shravan Sharma
लेखक / पत्रकार:

Shravan Sharma

राजनीति एवं समसामयिक मामलों के संवाददाता

छत्तीसगढ़ व राष्ट्रीय राजनीति, विधानसभा सत्र एवं चुनावी समीकरणों पर बारीक नज़र।

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