The Case of Two Wives: दूसरी शादी करना ग्राम पंचायत खंगारपाट के सरपंच कमल बघेल को भारी पड़ गया। एसडीएम कोर्ट ने इसे गंभीर पदीय दुराचरण मानते हुए सरपंच को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। आदेश 24 अगस्त 2026 को जारी हुआ।

इस मामले में शिकायत हुई थी कि सरपंच निर्वाचित होने के बाद कमल बघेल ने पहली पत्नी को कथित रूप से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देकर घर से निकाल दिया तथा प्रीति बारले नामक महिला को दूसरी पत्नी के रूप में साथ रखने लगे।

पहली पत्नी ने प्रशासन से लगाई गुहार

सरपंच की पहली पत्नी हरिप्रिया बघेल ने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2021 को आर्य समाज रायपुर में उनका विवाह कमल बघेल से हुआ और एक पुत्र भी है। सरपंच बनने के बाद पति ने उन्हें घर से निकाल दिया और प्रीति बारले नामक महिला को दूसरी पत्नी बनाकर साथ रखने लगे।

दस्तावेजों से खुली पोल

सुनवाई में सरपंच ने कहा कि यह निजी पारिवारिक मामला है, पंचायत में वित्तीय गड़बड़ी नहीं हुई। हालांकि, न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों और गवाहियों से सामने आया कि कमल बघेल ने 15 फरवरी 2026 को आर्य समाज भिलाई में प्रीति बारले से दूसरा विवाह किया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान सरपंच ने यह भी स्वीकार किया कि दूसरी महिला उनके घर में रह रही है। जनपद पंचायत की संयुक्त जांच रिपोर्ट में भी उनके द्वारा दो पत्नियां रखने की पुष्टि की गई।

स्त्री सम्मान के प्रतिकूल माना गया आचरण

न्यायालय ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि का पहली वैध पत्नी के रहते दूसरी शादी करना सामाजिक मर्यादा, लोकनीति और सदाचार के खिलाफ है और स्त्रियों के सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बेमेतरा के न्यायालय ने मामले को गंभीर पदीय दुराचरण मानते हुए कमल बघेल को सरपंच पद से धारा 40 के तहत तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया।

FAQ: सरपंच को दूसरी शादी पड़ी महंगी

Q1. सरपंच को क्यों बर्खास्त किया गया?
Ans: पहली वैध पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करने और दो पत्नियां रखने के आरोप में, जिसे SDM ने धारा 40 के तहत गंभीर पदीय दुराचरण माना।

Q2. मामला किस पंचायत का है?
Ans: ग्राम पंचायत खंगारपाट, ब्लॉक बेरला, जिला बेमेतरा। सरपंच का नाम कमल बघेल है।

Q3. शिकायत किसने की थी?
Ans: पहली पत्नी हरिप्रिया बघेल ने, जिनका विवाह 27 मार्च 2021 को हुआ था।

Q4. आदेश कब जारी हुआ?
Ans: SDM बेमेतरा न्यायालय ने 24 अगस्त 2026 को बर्खास्तगी का आदेश जारी किया।