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वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? छत्तीसगढ़ में चल रहा विशेष अभियान, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

Chhattisgarh Voter Registration: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य छूटे हुए पात्र नागरिकों का सत्यापन करना और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं का पंजीकरण करना है। इसके तहत 17 वर्ष […]

Chhattisgarh voter registration special campaign for first-time and eligible young voters
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Chhattisgarh Voter Registration: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देश पर शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य छूटे हुए पात्र नागरिकों का सत्यापन करना और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं का पंजीकरण करना है।

इसके तहत 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के भावी मतदाताओं से भी फॉर्म-6 भरवाए जा रहे हैं। पात्र नागरिक ऑनलाइन या अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

छूटे हुए मतदाताओं का होगा सत्यापन

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे और किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न हो। इसके लिए उन लोगों की पहचान की जा रही है, जिनका नाम विभिन्न कारणों से मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया या पहले सूची से हटा दिया गया। ऐसे पात्र नागरिकों का पुनर्सत्यापन किया जाएगा। चिन्हित लोगों से मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरवाया जाएगा। विभिन्न कारणों से हटाई गई प्रविष्टियों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था

विशेष अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) प्रत्येक सप्ताह बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्र स्तर पर निर्धारित विशेष कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान मतदाता पंजीकरण से संबंधित आवेदन और अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके अलावा, शुक्रवार और शनिवार को युवा एवं भावी मतदाताओं के पंजीकरण के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों का आयोजन इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से किया जाएगा।

स्कूल-कॉलेजों में भी लगेंगे पंजीकरण शिविर

अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में भी मतदाता पंजीकरण का काम किया जा रहा है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले युवाओं को इस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। शिविर की तारीख और संस्थान का निर्धारण जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय करेगा। अभियान का उद्देश्य पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं को पंजीकरण प्रक्रिया से जोड़ना है।

BLO को दिया जा रहा प्रशिक्षण

विशेष अभियान को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रत्येक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है। प्रशिक्षण में युवा मतदाताओं के पंजीकरण और विभिन्न कारणों से हटाई गई प्रविष्टियों के पुनर्सत्यापन से जुड़ी प्रक्रिया शामिल है। BLO अभियान के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ साझा करेंगे। भरे गए फॉर्म-6 और क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेजी जाएगी। प्राप्त आवेदनों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान केंद्रवार तैयार सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी साझा की जाएगी।

घर बैठे ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म-6

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र नागरिकों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प हैं।

  • मतदाता पंजीकरण से जुड़ी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
  • ECINET मोबाइल ऐप या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voters.eci.gov.in के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर आवेदन किया जा सकता है।
  • अपने मतदान केंद्र क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पास फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकते हैं।
  • ECINET ऐप में Book a Call with BLO विकल्प के जरिए कॉल का अनुरोध भेजा जा सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की पात्र नागरिकों से अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी कारण से उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, तो वे विशेष अभियान के दौरान अपने क्षेत्र के BLO से संपर्क करें और पंजीकरण के लिए आवेदन करें। आयोग के निर्देशों के तहत 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के युवा भी फॉर्म-6 के माध्यम से अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, मतदान का अधिकार प्राप्त करने के लिए निर्धारित पात्रता और 18 वर्ष की आयु पूरी करने संबंधी नियम लागू होंगे। मतदाता सूची में नाम जुड़ने की प्रक्रिया संबंधित आवेदन के सत्यापन और निर्वाचन नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।

Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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