अंबिकापुर। कोरोवा वायरस के संक्रमण के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सामाजिक अनुशासन के राष्ट्रीय आग्रह को धता बताकर शादी पार्टी का आयोजन करना आयोजक और होटल संचालक को भारी पड़ गया। सरगुजा पुलिस ने मेज़बान और हॉटल संचालक के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामूदायिक दूरी और सेल्फ़ आइसोलेशन के राष्ट्रीय आग्रह के बीच अंबिकापुर के सिद्दिकी परिवार में दावते वलिमा का आयोजन था। प्रशासन ने लगातार समझाइश दी और आग्रह किया, लेकिन मेज़बान नहीं माने तो अंतत: पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है।

सरगुजा कप्तान आशुतोष सिंह ने बताया कि पुलिस ने धारा 269,270, 188 और एपेडेमिक एक्ट 1897 का सेक्शन तीन तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 51(A)(B) की धाराओं के साथ मेज़बान इरफान सिद्दकी और हॉटल संचालक के के अग्रवाल के ख़िलाफ़ अपराध दर्ज कर लिया है। प्रशासन ने इस आयोजन में शामिल होने वाले सभी लोगों की सुची बना कर अब उनकी जांच कराए जाने का फ़ैसला भी लिया है।

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