11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, 100 से ज्यादा लाभार्थी हों तब मिल सकती है अनुमति
11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में भी लगेगी कोरोना वैक्सीन, 100 से ज्यादा लाभार्थी हों तब मिल सकती है अनुमति

नेशनल डेस्क। देश में एक तरफ जहां कोरोना संकट विकराल रूप ले रहा है वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन अभियान भी तेज किया जा रहा है, फिलहाल 45 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है, वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, 1 जनवरी 1977 से पहले जन्मे सभी लोग वैक्सीन के पात्र हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उन सरकारी एवं प्राइवेट ऑफिसों में भी कोविड-19 टीकाकरण की अनुमति दी हैं जहां करीब 100 पात्र लाभार्थी होंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सर्कुलर में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आदेश दिया है कि राज्य सरकार कंपनियों के मैनेजमेंट और कर्मचारियों से सलाह-मशविरा करके कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू कराए।

लोगों के बीच भ्रम की स्थिति


सरकार की तरफ से वर्कप्लेस पर वैक्सीनेशन की अनुमति देने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि कब से शुरू होगा वैक्सीनेशन? 11 अप्रैल से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्थित दफ्तरों में ऐसे सेंटर शुरू होंगे, केंद्र ने राज्यों के संबंधित अधिकारियों से सरकारी और निजी क्षेत्रों के प्रबंधकों से इस बाबत चर्चा करने के निर्देश जारी किये हैं। दफ्तर में वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 100 ऐसे लोग होने चाहिए, जो टीके के लिए पात्र और इच्छुक हों।

किसी दफ्तर में जब वैक्सीनेशन सेंटर खोला जाएगा, तो उसे नजदीकी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के साथ टैग किया जाएगा, नोटिफिकेशन के मुताबिक ‘कर्मचारियों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति वर्कप्लेस पर बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में टीका नहीं लगवा सकता। लाभार्थी सरकार द्वारा बनाए CoWIN प्लेटफॉर्म के जरिये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही दफ्तर के कर्मचारियों के लिए ऑन द स्पॉट सुविधा भी होगी।

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