टीकाकरण

टीआरपी डेस्क। भारत सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण नीति को पहले से और भी आसान कर दिया है। अब निजी अस्पतालों को जगह और मांग के आधार पर वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। टीकाकरण अभियान में व्यापक भागीदारी और वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किए गए नियमों के आधार पर अलग-अलग अस्पतालों में वितरित किया जाएगा।

केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्यों को टीकों का कुल 25% हिस्सा मिलता है। हालांकि अब निजी अस्पतालों के आसपास रहने वाली आबादी के हिसाब से उन्हें वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। बता दें कि 18 से 44 साल की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए पहले राज्यों को खुले बाजार से वैक्सीन लेनी पड़ती थी, लेकिन नई गाइडलाइंस के मुताबिक, राज्य सरकारों को कोई खरीद नहीं करनी होगी। वे सिर्फ केंद्र से मिली वैक्सीन को लगाएंगे। इस नियम में निजी अस्पतालों को केंद्र से 25% डोज के अलावा वैक्सीन निर्माताओं से सीधे खरीदने की भी छूट मिली है।

आबादी को ध्यान में रखकर देनी होगी वैक्सीन की खुराक

नए नियमों में साफ तौर से कहा गया है कि केंद्र कुल मांग के आधार पर, निजी अस्पतालों को टीकों की आपूर्ति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करेगा।

सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए तय किए दाम

सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत तय कर दी है। अब निजी अस्पताल अनाप-शनाप दाम नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड के दाम 780 रुपये तय किए हैं, कोवैक्सिन की कीमत 1,410 रुपये और स्पुतनिक वी के लिए 1,145 रुपये की कीमत तय की गई है।

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