RTI में आवेदन शुल्क के रूप में ई-स्टाम्प होगा स्वीकार, राज्य शासन ने जारी किया आदेश
RTI में आवेदन शुल्क के रूप में ई-स्टाम्प होगा स्वीकार, राज्य शासन ने जारी किया आदेश

रायपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगने के लिए अब आवेदक, आवेदन शुल्क के रूप में ई-स्टाम्प का उपयोग कर सकते हैं।


राज्य सूचना आयोग द्वारा इस संबंध में दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम (शुल्क एवं मूल्य विनिमय) नियम 2005 मे संशोधन करते हुए नियम 3 और 4 में शब्द “या नानज्युडिशियल स्टाम्प” के पूर्व शब्द “या ई-स्टाम्प अंतःस्थापित किया गया है।


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना (जानकारी) मांगने के लिए आवेदक, आवेदन शुल्क के रूप में छत्तीसगढ़ का नान ज्युडिशियल स्टाम्प या ई-स्टाम्प का उपयोग कर आवेदन के साथ संलग्न कर सकते हैं।

गौरतलब है कि इससे पूर्व आरटीआई से जानकारी मांगने वालों से ई.स्टांप के रूप में आवेदन शुल्क लेने में आनाकानी की जाती थी, अब शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शुल्क के रूप में ई.स्टांप लगाया जा सकता है। यह आवेदकों के लिए काफी सुविधाजनक होगा, क्योंकि स्टांप पेपर की अक्सर किल्लत हो जाती है, और लोगों को यहां वहां भटकना पड़ता है।

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