अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर दिए निर्देश

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्यों से आने वाले माल वाहक ट्रकों को रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी ट्रक को होल्ड करने की अनुमति नहीं मिलेगी। अन्य राज्यों द्वारा जारी अंतर्राज्यीय पास को जब तक छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता नहीं दी जाती तब तक छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं मिलेगा।

यह निर्देश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने आज रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और परिवहन अधिकारियों को दिए।

श्री साहू ने कहा कि कवर्धा, राजनांदगांव और गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही के सीमावर्ती क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा शहर के बाहर रोड किनारे कम से कम 50-60 एकड़ क्षेत्र होल्डिंग एरिया बनाई जाए, जहां बाहर से आने वाले ट्रकों को रोक कर ड्राइवर, हेल्पर आदि की थर्मल स्क्रीनिंग कराएं। इससे यातायात प्रभावित न हो। ट्रकों को छत्तीसगढ़ में रात में होल्ड करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अपर मुख्य सचिव ने बाहर से आने वाले श्रमिकों एवं अन्य लोगों के अनिवार्य रूप से क्वारेंटाइन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लाने तथा छत्तीसगढ़ में फंसे श्रमिकों को दूसरे राज्य भेजने की स्थिति में नोडल अधिकारियों से समन्वय करें और एक-दूसरे राज्यों से अनुमति प्राप्त कर लें, ताकि सीमा क्षेत्रों में वाहनों की रूकावट नहीं हो।

श्री साहू ने कहा कि कवर्धा और राजनांदगांव में मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र से आवाजाही का दबाव ज्यादा रहता है। इन जिलों में अतिरिक्त ड्यूटी के लिए अलग से अधिकारी नियुक्त करेंगे। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात के तैार पर सभी उपाय करने के निर्देश दिए।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक सिंह, सचिव परिवहन डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव श्रम सोनमणि बोरा, सचिव लोक निर्माण विभाग सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, सचिव जल संसाधन अविनाश चंपावत,

सचिव पर्यटन अन्बलगन पी., सचिव समाज कल्याण प्रसन्ना आर., रायपुर संभाग के कमिश्न जीआर चुरेन्द्र, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा, कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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