टोटल लॉकडाउन
टोटल लॉकडाउन

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आज से 9 दिन का टोटल लॉकडाउन लग गया है। बाहर से आने-जाने वाले लोगो पर पाबंदी रहेगी। बेवजह घूमते मिलने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही 4 घंटे के लिए ऐसे लोगों को धूप में खड़ा रखा जाएगा। डॉक्टर की पर्ची लेकर दवा के लिए मेडिकल जा सकेंगें।

दुर्ग में लॉकडाउन है सख्त

दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा है कि इस बार का लॉकडाउन सख्त रहेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार सब्जी और फल मार्केट समेत तमाम दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। जिले की सीमाएं भी सील रहेगी। बेवजह यदि कोई सड़कों पर दिखाई दिया, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ई-पास के बगैर आने वालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। ई-पास का आवेदन जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा केवल इमरजेंसी सेवाएं जैसे दवाई दुकानें, पेट्रोल पंप और चश्मे की दुकानों को लॉकडाउन से छूट मिली है।

दुर्ग के पड़ोसी जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस

राजनांदगांव से दुर्ग-भिलाई आने-जाने वालों की संख्या ज्यादा होती है और जिले से सटे महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसलिए प्रशासन की चौकसी रहेगी। साथ ही अन्य जिलों की सीमाएं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अलग-अलग टीमें हर जगहों पर तैनात की गई हैं।

जिला कुल एक्टिव केस

  • दुर्ग 12589
  • रायपुर 10775
  • राजनांदगांव 3701
  • बिलासपुर 2291
  • बेमेतरा 1746
  • बालोद 983

टोटल लॉकडाउन दौरान क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

  • शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी
  • घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे तक काम कर पाएंगे
  • न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की मोहलत रहेगी
  • दवा दुकानें, मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकानें, डीजल, पेट्रोल पंप, LPG और CNG खुले रहेंगे
  • मास्क, सैनिटाइजर, ATM वाहनों को छूट रहेगी
  • बिजली, पेय जलापूर्ति और नगर पालिका सेवाएं
  • जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान, इकाइयों एवं खान (माइनिंग) को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी,
  • धान परिवहन, उद्योग एवं निर्माण कार्य,
  • बैंक और पोस्ट आफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे
  • सरकारी कार्यालयों में आम लोगों के आने जाने पर होगा प्रतिबंध
  • बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन की अनुमति होगी
  • पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं संचालित रहेगी
  • विवाह, अंत्येष्ठि, तेरहवीं के लिए पूर्व से अनुमति लेना आवश्यक होगा
  • प्रवेश प्रक्रिया एवं ऑनलाइन क्लासेस की अनुमति होगी
  • चार पहिया गाड़ी में ड्राइवर सहित 3 और दो पहिया में दो लोगों को अनुमति होगी
  • समस्य औद्योगिक संस्थान इकाइयों में सिर्फ जरूरत के मुताबिक ही कार्मचारियों को बुलाया जा सकेगा
  • पेट्रोल पंप से केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में उपयोग वाहन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए अन्य राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले को POL दिया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए POL देना प्रतिबंधित रहेगा।

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