गूगल पर कोर्ट ने लगाया 729 करोड़ का जुर्माना! आतंकवाद को बढ़ावा देने का है आरोप

टीआरपी डेस्क। गूगल पर 9.8 करोड़ डॉलर (करीब 739 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया है। गूगल ने रूस में जो कंटेंट बैन उन्हीं को अपने सर्च इंजन पर दिखा रहा था और सरकार की चेतावनी के बाद भी उन कंटेंट को हटाया नहीं। जिसके बाद रूस की अदालत ने उस पर जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, अदालत ने मेटा और इंस्टाग्राम पर भी इसी आरोप में 27.15 मिलियन डॉलर (205 करोड़ रुपए) का जुर्माना लगाया है।

इन प्लेटफॉर्म ने 2000 से ज्यादा बैन किए गए कंटेंट को नहीं हटाया। रूस ऐसे कंटेंट को बैन करता है, जिनमें नशीली दवाओं के इस्तेमाल, हथियारों और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है।

13 विदेशी टेक कंपनियों को दिया अल्टीमेटम

इसके पहले 2021 में ही गूगल को 400,000 अमेरिकी डॉलर (करीब 3 करोड़ रुपए) से ज्यादा का जुर्माना लग चुका है। साथ आधिकारिक तौर पर 13 विदेशी टेक कंपनियों को 1 जनवरी, 2022 तक रूस में रहने का अल्टीमेटम भी दिया है। इनमें से ज्यादातर कंपनियां अमेरिका देश की हैं।

गूगल की सफाई

गूगल ने कहा है कि वह अदालत के आदेश को स्टडी करेगा। उसके बाद ही वह अपने अगले कदम पर फैसला करेगा। इस साल की शुरुआत में ही रूसी अधिकारियों ने जेल में बंद रूस सरकार के आलोचक एलेक्सी नवलनी के सपोर्ट में विरोध के बारे में घोषणाओं को नहीं हटाने के लिए टेक कंपनियों को दोषी ठहराया था।

वार्षिक आय के आधार पर तय हुई जुर्माना राशि

रूसी अदालतें इस साल गूगल, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुर्माना लगा चुकी हैं। टेलीग्राम पर अदालत की प्रेस सर्विस ने कहा कि अमेरिकी फर्म पर 7.2 बिलियन रूबल (9.8 करोड़ डॉलर या 8.6 करोड़ यूरो) का जुर्माना लगाये जाने की जानकारी शेयर की है। एक रिपोर्ट के अनुसार, जुर्माने की यह रकम गूगल की वार्षिक आय के प्रतिशत के आधार पर तय की गई थी।

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