रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक-2020 पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार ‘‘आयोग एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन), एक उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) और चार सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विख्यात, योग्य और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, परंतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा चार सदस्य, अल्पसंख्यक समुदायों में से होंगे।’’

यह अधिनियम की धारा 3 का संशोधन है। ‘‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य, उस तारीख से, जिस पर वह अपना पद ग्रहण करता है, राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।’’

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